
इनकम टैक्स रिटर्न भरने का समय आ गया है और ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आपकी कौन सी आमदनी पर टैक्स लगता है और कौन सी आय पूरी तरह टैक्स फ्री है।
हर व्यक्ति टैक्स से बचने के लिए योजनाएं बनाता है—कभी निवेश, कभी डोनेशन, तो कभी लोन का सहारा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ इनकम ऐसी भी होती है जिस पर सरकार खुद टैक्स नहीं लगाती?
तो चलिए जानते हैं ऐसे 10 टैक्स-फ्री इनकम स्रोत, जिनका सही से लाभ लेकर आप बिना टैक्स भरे भी कानूनी रूप से राहत पा सकते हैं।
✅ 1. कृषि से होने वाली कमाई
भारत में खेती-किसानी से हुई आमदनी को टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है। यह छूट किसानों को सपोर्ट देने के मकसद से आयकर अधिनियम, 1961 के तहत दी गई है।
✅ 2. ग्रैच्युटी पर छूट
यदि आप किसी कंपनी में लंबे समय तक काम करके ग्रैच्युटी के पात्र बनते हैं, तो ₹20 लाख तक की राशि पर कोई टैक्स नहीं देना होता। यह सीमा 7वें वेतन आयोग के बाद तय की गई है।
✅ 3. बैंक सेविंग्स पर ब्याज
यदि आपके बचत खाते में मिलने वाला ब्याज ₹10,000 से कम है, तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। यह छूट सेक्शन 80TTA के तहत मिलती है।
✅ 4. छात्रवृत्ति और शैक्षिक पुरस्कार
अगर किसी विद्यार्थी को पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप या सरकारी इनाम मिलता है, तो वह आयकर अधिनियम की धारा 10(16) के अनुसार पूरी तरह टैक्स-फ्री होता है।
✅ 5. सरकारी कर्मचारियों को विदेशी अलाउंस
यदि कोई सरकारी कर्मचारी विदेश में पोस्टेड है और उसे अलाउंस मिलता है, तो वह धारा 10(7) के तहत टैक्स फ्री माना जाता है।
✅ 6. प्रॉविडेंट फंड में जमा रकम
अगर आपका PF बेसिक सैलरी के 12% के भीतर है, तो इस पर टैक्स नहीं लगेगा। यह छूट सेक्शन 80C के तहत मिलती है।
✅ 7. स्वैच्छिक रिटायरमेंट (VRS)
यदि कोई कर्मचारी स्वेच्छा से रिटायर होता है, तो ₹5 लाख तक की राशि टैक्स फ्री होती है। साथ ही शादी या रिश्तेदारों से मिलने वाले उपहारों पर भी टैक्स नहीं लगता।
✅ 8. वरिष्ठ नागरिक बचत योजना
सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (SCSS) में निवेश की गई मूल राशि टैक्स फ्री होती है। हालांकि, इसमें मिले ब्याज पर टैक्स तभी लगता है जब वह ₹50,000 से अधिक हो। इससे कम ब्याज पर 80TTB के तहत छूट मिलती है।
✅ 9. पार्टनरशिप फर्म की हिस्सेदारी से आमदनी
अगर आप किसी पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर हैं और फर्म का मुनाफा आपको शेयर के रूप में मिलता है, तो उस पर व्यक्तिगत टैक्स नहीं लगता।
✅ 10. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर छूट
यदि आपने किसी इक्विटी या इक्विटी म्यूचुअल फंड में 1 साल से अधिक निवेश किया है और गेन ₹1 लाख तक है, तो वह टैक्स फ्री होता है।
ध्यान दें: डेट म्यूचुअल फंड पर यह छूट लागू नहीं होती।
📌 सारांश
इनकम टैक्स से जुड़ी यह जानकारी आपके लिए रिटर्न भरते समय बेहद फायदेमंद हो सकती है। अगर आपकी कमाई ऊपर बताए गए स्रोतों से हो रही है, तो आप बिना कोई टैक्स दिए अपनी कमाई को सही तरीके से दिखा सकते हैं।